बिहार विधानसभा चुनाव 2025: प्रत्याशियों के खर्च पर निगरानी, बैंक लेनदेेन पर सख्ती

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। पटना जिला प्रशासन ने चुनावी खर्च पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। समाहरणालय में आयोजित इस प्रशिक्षण में बैंक अधिकारी, प्रिंटिंग प्रेस मालिक और उप-नोडल अधिकारी शामिल हुए। निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुपालन पर जोर देते हुए, प्रशासन ने प्रत्याशियों के वित्तीय लेनदेन और प्रचार सामग्री के प्रिंटिंग पर कड़ी निगरानी के उपाय सुझाए। प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है। सभी चुनाव संबंधी लेनदेन के लिए एक अलग बैंक खाता अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण में बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे इन खातों को तत्काल खोलें, चेकबुक और पासबुक की प्रिंटिंग में कोई देरी न करें। यदि किसी खाते में एक दिन में 10,000 रुपये से अधिक जमा या निकासी होती है, तो प्रत्याशी को इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। संदिग्ध खातों पर विशेष नजर रखने के आदेश हैं, खासकर उच्च ट्रांजेक्शन वाले खातों पर, ताकि धन का दुरुपयोग रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि सभी लेनदेन उसी समर्पित खाते से होने चाहिए, जिससे चुनावी खर्च का सटीक रिकॉर्ड रखा जा सके।
प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई है। प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों के लिए छापी जाने वाली किसी भी सामग्री पर डिक्लेरेशन फॉर्म, प्रेस का नाम, स्थान और मालिक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। भ्रामक, अपमानजनक या अनधिकृत सामग्री के मुद्रण पर 'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951' के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण में जोर दिया गया कि प्रेस मालिकों को चुनाव आयोग के नियमों का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द करने जैसी सजाएं का सामना करना पड़ सकता है।

यह पहल चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उप-नोडल अधिकारियों को भी खर्च निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन उपायों से काले धन के प्रवाह को रोका जा सकेगा। प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों से सहयोग की अपील की है, ताकि बिहार चुनाव इतिहास का सबसे स्वच्छ चुनाव बने। आने वाले दिनों में और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।

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